संसद में हुई धक्का-मुक्की की जांच के लिए 7 सदस्यीय SIT का गठन, जानिए अब आगे क्या होगा?

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संसद में हुए धक्का-मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित ISC यूनिट करेगी।

बीजेपी के दो सांसद धक्का-मुक्की में घायल

यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्कामुक्की का है जिसमें बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक SIT टीम का गठन किया गया है।

जांच में दो एसीपी भी शामिल

क्राइम ब्रांच की इस SIT की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले की जांच में 2 एसीपी को SIT में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है।

अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की ISC क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों की मानें तो पार्लियामेंट एडमिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, जिसमें घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफ़ी मायने रखती है।

राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना , धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि मल्लिकार्जुन खरगे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया है। इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोट आई।

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