CCTV खंगालने की तैयारी में पुलिस
इन धाराओं में दर्ज किया गया है मामला
संसद मार्ग थाने में गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
घायल भाजपा सांसदों की हालत में सुधार
संसद परिसर में धक्का मुक्की में सिर में चोट लगने वाले दो भाजपा सांसदों की हालत अब काफी बेहतर है और वे यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में निगरानी में हैं, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को गुरुवार को सिर में चोट लगने के बाद संसद से अस्पताल लाया गया था।
मुकेश राजपूत को अभी भी आ रहे चक्कर
आरएमएल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शुक्ला ने कहा कि दोनों सांसदों की हालत अब काफी बेहतर है और उनका बीपी भी नियंत्रण में है। डॉ. शुक्ला ने कहा कि मुकेश राजपूत को अभी भी थोड़े चक्कर आ रहा है और सिर में भारीपन है। सारंगी को दिल की पुरानी बीमारी है। उनके दिल में पहले से ही स्टंट लगा हुआ है। उन्हें आईसीयू में निगरानी में रखा गया है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इलाज करने वाले डॉक्टर आगे के इलाज और उन्हें कब वार्ड में शिफ्ट करना है, इस पर फैसला करेंगे।
भाजपा ने दर्ज की एफआईआर
भाजपा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही गांधी पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हाथापाई के दौरान भाजपा के दो सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत ने शारीरिक रूप से हमला किया और उकसाया।